रामपुर, अगस्त 26 -- लूट-डकैती और धोखाधड़ी में सजायाफ्ता सपा नेता मोहम्मद आजम खां वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सीतापुर जेल से कोर्ट में पेश हुए। उनके खिलाफ फांसीघर की जमीन कब्जाने के केस में सोमवार को आरोप तय होने थे लेकिन, बचाव पक्ष के स्थगन प्रार्थना पत्र के चलते चार्जफ्रेम नहीं हो सका। अब इस केस में पांच सितंबर को सुनवाई होगी। गंज कोतवाली क्षेत्र के टंकी नंबर पांच एरिया में जिला जेल के पीछे जेल की जमीन थी, जो फांसीघर के लिए आरक्षित थी। आरोप है कि आजम खां और उनके परिवार ने इस जमीन को अवैध तरीके से कब्जा कर लिया। इस मामले में गंज थाने में केस दर्ज हुआ था, जिसका ट्रायल एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रहा है। सोमवार को सुनवाई के लिए आजम खां वीसी से कोर्ट में पेश हुए। लेकिन, चार्जफ्रेम पर सुनवाई नहीं हो सकी। अब इस मामले में पांच सितंबर को स...
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