प्रतापगढ़ - कुंडा, दिसम्बर 19 -- प्रतापगढ़, संवाददाता। एडीजे रामलाल द्वितीय की कोर्ट ने मारपीट, धमकाने के मामले में फरार चल रहे तीन आरोपी रानीगंज कोतवाली के विष्णुपुर कला गांव के मजहर अली, जुनैद खान, असलम की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है। कोर्ट में आरोपितों के जमानत आवेदन की सुनवाई के समय राज्य की ओर से पैरवी करते हुये एडीजीसी देवेंद्र कुमार गुप्ता ने कोर्ट को बताया कि पुलिस के अनुसार बीते माह आरोपित चार पहिया वाहन से एक ही परिवार के कुछ लोगों से मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस का दावा है कि पीड़ित परिवार ने आरोपितों के उत्पात का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया था। वहीं आरोपितों ने अधिवक्ता की मदद से कोर्ट को बताया है कि आरोपित मुकदमे में नामजद नहीं हैं। पुलिस सभी के घर दबिश देकर एन्काउंटर करने की धमकी दे रही ह...