रांची, सितम्बर 20 -- रांची। विशेष संवाददाता झारखंड हाईकोर्ट ने पलामू जिले के एक किसान की जमीन के अधिग्रहण के मुआवजे की दर बढ़ाने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि मुआवजे की दर 5,191 रुपये प्रति डिसमिल के बजाय अब 21,039 रुपये प्रति डिसमिल होगी। यह मामला पलामू जिले के गांव सोनपुरवा की 2.82 एकड़ जमीन के अधिग्रहण का है। इस जमीन का अधिग्रहण आरंगा राइट मेन कैनाल परियोजना के लिए किया गया था। अधिग्रहण की अधिसूचना एक अगस्त 2019 और घोषणा 25 फरवरी 2020 को जारी की गई थी। विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी ने जमीन के मुआवजे की दर 5,191 रुपये प्रति डिसमिल तय की थी, जिससे किसान तिलकधारी सिंह संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने कोर्ट में याचिका दाखिल की। पलामू की जिला अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए मुआवजे की दर बढ़ाकर 9,250 रुपये प्रति डिसमिल कर दी, लेकिन किसान ने...
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