प्रयागराज, नवम्बर 18 -- प्रयागराज वरिष्ठ संवाददाता। समय-समय पर वन विभाग को मिली जिले में 1906 हेक्टेयर जमीन पर आज तक विभाग का अधिकार नहीं हो सका। इसमें 1952 में बने अधिनियम की धारा 617 में मिली 1122 हेक्टेयर जमीन और अवशेष की 292 हेक्टेयर जमीन के साथ ही जमींदारी उन्मूलन अधिनियम के तहत 1967 में मिली 53 बीघा जमीन भी शामिल है। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने मंगलवार को अपने कैंप कार्यालय में संरक्षित वन भूमि के सम्बंध में जिला स्तरीय समिति की बैठक की तो यह जानकारी हुई। डीएम ने सभी आठ तहसीलों के एसडीएम को ऑनलाइन जोड़ा और तत्काल अमददरामद कराकर जमीन वन विभाग के पक्ष में करने का निर्देश दिया। डीएम के साथ बैठक में डीएफओ अरविंद कुमार यादव ने बताया कि धारा छह केक प्रकाशन के बाद 206 हेक्टेयर जमीन और 98 हेक्टेयर मीन, इसके साथ ही सोरांव तहसील में 28 हेक...