संतकबीरनगर, जुलाई 17 -- संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान संवाद। संतकबीरनगर जिले के जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह व महिला सदस्य संतोष ने खातेदार का जमा धन के 10% ब्याज के साथ क्षति पूर्ति के रूप में 30 हजार रुपए अतिरिक्त अदा करने का आदेश जिला सहकारी बैंक उरुआ बाजार गोरखपुर को दिया है। गोरखपुर जनपद की लालमनपुरा, सिकरीगंज की मूल निवासिनी सुनीता यादव पत्नी चंद्रशेखर यादव ने अद्विक लीगल कंसल्टेंसी के माध्यम से मुकदमा दाखिल कर कहा कि उन्होंने वर्ष 2003 में जिला सहकारी बैंक शाखा सिकरीगंज गोरखपुर में एक बचत खाता खोला था। बराबर वह जमा व निकासी भी करती थीं। उनके पासबुक में दिनांक दो मार्च 2022 को रुपए 29 हजार 15 अंकित है। बार-बार मांगने पर भुगतान नहीं किया गया। बाद में शाखा सिकरीगंज को बंद कर उरुआ बाजार से संबद्ध कर दिया गया। उन्होंने मु...