पटना, नवम्बर 7 -- सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें बिना जमाबंदी और होल्डिंग के जमीन की खरीद-बिक्री नहीं होने के सराकर के आदेश को सही ठहराया था। कोर्ट ने राज्य सरकार ने 10 अक्तूबर 2019 को बिहार निबंधन नियमावली के नियम 19 में किए गए संशोधन को भी निरस्त कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने विधि आयोग से अनुरोध किया कि वह इस मुद्दे पर विस्तार से जांच करे और केंद्र, राज्य और अन्य सभी हितधारकों के साथ-साथ सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र के विशेषज्ञों से परामर्श करते हुए कोर्ट की ओर से उजागर किए गए मुद्दे पर रिपोर्ट तैयार करें। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने शुक्रवार को समीउल्लाह की ओर से दायर एसएलपी (सिविल) पर सुनवाई के बाद 34 पन्नों का अपना फैसला दिया। आवेदक की ओर से वरीय अधिवक्ता ...