नई दिल्ली, सितम्बर 12 -- अगुस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदा मामले में कथित बिचौलिये क्रिश्चियन मिशेल जेम्स ने दिल्ली की एक अदालत को शुक्रवार को बताया कि उसने स्वेच्छा से जमानत बॉन्ड नहीं भरा, क्योंकि उसके पास भारत में रहने के लिए कोई वैध दस्तावेज नहीं है। विशेष जज संजय जिंदल ने सुप्रीम कोर्ट की ओर से जेम्स को 18 फरवरी को जमानत दिए जाने के आलोक में उससे इस संबंध में पूछा था। अदालत ने कहा कि आरोपी ने कहा कि वह स्वेच्छा से बॉन्ड नहीं भर रहा है, क्योंकि उसके पास रिहाई के बाद भारत में रहने के लिए कोई वैध दस्तावेज नहीं है। आरोपी ने बताया कि वह जेल से रिहाई के बाद भारत में रहने के लिए दस्तावेजों की व्यवस्था करने की प्रक्रिया में है। उसने कहा कि जेम्स ने बताया कि पासपोर्ट के नवीनीकरण के लिए उसका आवेदन अभी भी प्रक्रियाधीन है और वह अधिकारिय...