बिहारशरीफ, जून 21 -- बिन्द, निज संवाददाता। हाई कोर्ट के निर्देश पर जमानत पर रिहा आरोपित थाना में हाजिरी लगाएंगे। हाजिरी नहीं लगाने पर उनकी जमानत रद्द हो जाएगी। थानाध्यक्ष चंदन कुमार सिंह ने बताया कि तीन आरोपितों को सप्ताह में दो दिन शनिवार व रविवार को हाजिरी लगाने का निर्देश दिया गया है। शनिवार को दो आरोपित मदनचक गांव निवासी रामप्रवेश पांडेय के पुत्र प्रमोद पांडेय व रंजन पांडेय के पुत्र गोलू कुमार ने हाजिरी लगायी। प्रमोद पांडेय का पुत्र बिहारी पांडेय अनुपस्थित रहा। हाजिरी नहीं लगाने के कारण न्यायालय से उसकी जमानत रद्द करने की अनुसंशा की जाएगी।

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