नई दिल्ली, सितम्बर 26 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स और असामाजिक गतिविधियों (रोकथाम) अधिनियम, 1986 के तहत दर्ज एक मामले में जमानत की शर्तों में ढील देते हुए विधायक अब्बास अंसारी को राज्य से बाहर जाने की अनुमति दे दी। हालांकि शीर्ष अदालत ने कहा है कि राज्य से बाहर जाने के लिए उन्हें अदालत और जांच अधिकारियों को पूर्व सूचना देना होगा। जस्टिस सूर्यकांत और जॉयमाल्या बागची की पीठ ने विधायक अंसारी को राहत देने के साथ ही, उन्हें यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि उनके खिलाफ दर्ज मामलों की सुनवाई में उनकी वजह से देरी न हो। पीठ ने उन्हें मामलों के जल्द निपटारे में सहयोग करने का भी निर्देश दिया। जस्टिस सूर्यकांत ने आदेश पारित करते हुए कहा कि 'याचिकाकर्ता अंसारी को उत्तर प्रदेश से बाहर जाने की ...