आगरा, अक्टूबर 30 -- जमानतदारों की संपत्ति कुर्क एवं विक्रय कर धनराशि वसूल कर कोर्ट में जमा न कराने पर अदालत ने कड़ा रुख अपनाया है। अपर जिला जज महेश चंद वर्मा ने जिलाधिकारी को नोटिस जारी कर 11 नवंबर तक स्पष्टीकरण के आदेश दिए। अन्यथा की स्थिति में अदालत द्वारा पारित आदेश की जान-बूझकर अव्हेलना करने के लिए उनके विरुद्ध न्यायालय अवमानना अधिनियम 1961 की धारा 15 के अंतर्गत मामले को हाईकोर्ट को संदर्भित कर दिया जाएगा। अदालत में आरोपी राकेश उर्फ बिट्टू का मामला लंबे समय से लंबित है। आरोपी द्वारा हाजिर नहीं होने पर उसके विरुद्ध कोर्ट ने कई प्रतिकूल आदेश पारित किए, लेकिन वह हाजिर नहीं हुआ। जिस पर अदालत ने आरोपी के जमानतदार रमेश चंद एवं महेश चंद निवासी बाह के विरुद्ध उनकी चल-अचल संपत्ति कुर्क एवं विक्रय जमानत की राशि बीस-बीस हजार रुपये की धनराशि वसूल...