जमशेदपुर, नवम्बर 28 -- हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश कुमार की अदालत में जमशेदपुर के अतिथि होटल के तीन कमरों को सील करने के खिलाफ दाखिल याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने होटल के तीनों कमरों को खोलने का निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान राज्य के डीजीपी, पूर्वी सिंहभूम के एसएसपी और सीतारामडेरा थाना के तत्कालीन थाना प्रभारी कोर्ट में उपस्थित हुए। अदालत ने पूछा कि अबतक होटल का कमरा क्यों सील किया गया है। डीजीपी की ओर से बताया कि मामले में अभी जांच चल रही है, इसलिए तीन कमरों को सील रखा गया है। अदालत ने कहा कि पुलिस मामले की जांच करती रहे, लेकिन कमरों के सील को खोल दिया जाए। बता दें कि होटल में अवैध गतिविधियों के चलते कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन पुलिस ने थाना से पीआर बांड पर छोड़ दिया था। इस दौरान पुलिस ने तीन कमरों को स...