रांची, अक्टूबर 6 -- झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट (जेट) के लिए जारी विज्ञापन में लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस विषय को शामिल नहीं किए जाने पर हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। सोमवार को राजेश कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने सरकार को यह बताने को कहा है कि जब यूनिवर्सिटी में इस विषय की पढ़ाई होती है, तो इसे जेट में शामिल क्यों नहीं किया गया है। सरकार को 16 अक्तूबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश अदालत ने दिया है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की अदालत को मौखिक बताया गया कि इस विषय से संबंधित कोई स्वीकृत पद नहीं है, इसलिए इसे विज्ञापन में शामिल नहीं किया गया है। इस पर अदालत ने पूछा कि जब विश्वविद्यालयों में यह विषय मौजूद है, तो इसे सूची में शामिल क्यों नहीं किया गया। इस पर सरकारी अधिवक्ता ने कहा कि वे विभाग से निर्दे...
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