भागलपुर, अगस्त 19 -- भागलपुर, मुख्य संवाददाता। पीरपैंती के पूर्व सीओ निर्मल कुमार राय को मिली अनिवार्य सेवानिवृत्ति के दंड मामले में सामान्य प्रशासन विभाग ने निलंबन अवधि में दिए निर्वाह भत्ते के अलावा कुछ भी मदद देने से मना किया है। इस संबंध में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने संकल्प जारी कर समाहर्ता को पत्र भेजा है। निर्मल राय 2016 में पीरपैंती में पदस्थापित थे। पूर्व सीओ के विरुद्ध आपदा राहत कार्यों में असहयोग एवं लापरवाही बरतने, सैरातों की वसूली एवं बन्दोबस्ती में अभिरुचि नहीं लेने, राजस्व विभाग के अति महत्त्वपूर्ण कार्यों में अभिरुचि नहीं लेने, वरीय पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना करने, उच्च न्यायालय से संबंधित मामलों का निष्पादन नहीं करने एवं लोक शिकायत अधिकार अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने जैसे आरोप लगाकर तत्कालीन समाहर्ता ने 28 ...