रांची, सितम्बर 11 -- रांची, संवाददाता। अपर न्यायायुक्त एके तिवारी की अदालत ने खतरनाक अपराध करने और ईंट भट्ठा मालिक से जबरन वसूली करने के मामले में जेल में बंद प्रतिबंधित टीपीसी समूह के सदस्य आरोपी मुनेश्वर गंझू उर्फ विक्रम जी को जमानत देने से इनकार किया है। उस पर उक्त आरोप के साथ अवैध हथियार रखने और नक्सली धाराओं के तहत बुढ़मू थाना में कांड संख्या 83/2021 के तहत प्राथमिकी दर्ज है। वह 5 दिसंबर 2024 से जेल में है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने प्रतिबंधित टीपीसी समूह के उग्रवादी राहुल गंझू उर्फ खलील को उक्त आरोप में गिरफ्तार किया था। उसी की निशानदेही पर मुनेश्वर गंझू को आरोपी बनाया गया। उसने 18 अगस्त को जमानत की गुहार लगाते हुए याचिका दाखिल की थी। जमानत का विरोध एपीपी एमके सिंह ने किया था।
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