देहरादून, अगस्त 14 -- उत्तराखंड में जबरन धर्मांतरण करने वालों के खिलाफ डीएम गैंगस्टर ऐक्ट की तरह संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई कर सकेंगे। आरोपियों को अब कोर्ट से आसानी से जमानत भी नहीं मिलेगी। धर्मांतरण के मामलों में अब पीड़ित के खून के रिश्ते के अलावा अन्य आम लोग भी शिकायत दर्ज करा सकेंगे।क्या है धर्मांतरण का कानून? जबरन धर्मांतरण करने वालों की एफआईआर दर्ज करने के बाद संपत्ति कुर्क के लिए अधिनियम में हुए नए संशोधन में डीएम को अधिकृत किया गया है। ये कार्रवाई गैंगस्टर ऐक्ट की तरह ही अमल में लाई जाएगी। दोषियों की जमानत के मामले अब सिर्फ सत्र न्यायालय ही सुन सकेगा। हिरासत में लिए गए आरोपी को तब तक जमानत नहीं मिलेगी, जब तक की दूसरे पक्ष को सुना नहीं जाएगा। आरोपी पक्ष को ये प्रमाणित करना होगा कि उसकी जमानत का जिस आधार पर विरोध किया जा रहा है,...