बहराइच, दिसम्बर 13 -- बहराइच, संवाददाता। राज्य सूचना आयुक्त डॉ दिलीप अग्निहोत्री ने कहा कि प्रत्येक अधिकार के दूसरे पहलू में कर्तव्य का भी समावेश होता है। यह तथ्य जन सूचना अधिकार पर भी लागू है। जन सूचना मांगना नागरिकों का अधिकार है। उनको निर्धारित अवधि में सूचना देना जन सूचना अधिकारियों का कर्तव्य है। लेकिन इस अधिकार का सदुपयोग ही करना चाहिए। यह आवेदकों का कर्तव्य भी है। समाज सेवा के नाम पर इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। वह लोक निर्माण निरीक्षण भवन में अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक कर रहे थे। राज्य सूचना आयुक्त ने लोक निर्माण निरीक्षण गृह में जन सूचना अधिकारियों को आवेदकों को समय अवधि में सूचना देने का निर्देश किया। आदतन सूचना मांगने वालों के आवेदनों का प्रारूप तीन के अनुरूप संग्रह रहना चाहिए। विस्तृत और तृतीय पक्ष की सूचना में लोकहित के ...