रुद्रपुर, अगस्त 18 -- रुद्रपुर, संवाददाता। सीडीओ दिवेश शाशनी की अध्यक्षता में सोमवार को जिला सभागार में पूर्व गर्भाधान एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (पीसीपीएनडीटी) अधिनियम विषय पर कार्यशाला आयोजित हुई। इसमें जिले के पंजीकृत 145 अल्ट्रासाउंड, एमआरआई और सीटी स्कैन सेंटर संचालकों ने प्रतिभाग किया। सीडीओ ने कहा कि जन्म से पूर्व शिशु के लिंग की जांच करना दंडनीय अपराध है। उन्होंने सभी सेंटर संचालकों को मशीनें दुरुस्त रखने, सभी प्रपत्र सही ढंग से भरने और सेंटरों के बाहर पीसीपीएनडीटी अधिनियम, संचालक की जानकारी व मुखबिर योजना संबंधी बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाने के निर्देश दिए। साथ ही सभी सेंटरों में सीसीटीवी कैमरे व ट्रैकर डिवाइस लगाने को भी कहा। सीएमओ डॉ. केके अग्रवाल ने कहा कि सभी अल्ट्रासाउंड सेंटर संचालक प्रत्येक जांच का पंजीकरण करें और आवश्यक सू...