मधेपुरा, जून 29 -- मधेपुरा,हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। योजना एवं विकास विभाग (अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय), बिहार द्वारा जन्म और मृत्यु पंजीकरण नियमावली 1999 में संशोधन किया गया है। अब यह नियमावली बिहार राज्य जन्म एवं मृत्यु रज्ट्रिरीकरण (संशोधन) नियमावली 2025 कही जाएगी। जिला प्रशासन से जारी प्रेस वज्ञिप्ति के अनुसार जन्म या मृत्यु की तिथि से 21 दिन के अंदर सूचना प्राप्ति के बाद पूर्व की तरह रजिस्द्रार द्वारा नि:शुल्क जन्म या मृत्यु प्रमाण-पत्र नर्गित किये जाएंगे। वहीं 21 दिन की समाप्ति के बाद 30 दिनों के भीतर विलंब शुल्क 20 रुपए फीस के भुगतान पर संबंधित रज्ट्रिरार द्वारा रज्ट्रिरीकृत किया जाएगा। जन्म एवं मृत्यु की विलंब सूचना और उसके होने के 30 दिनों के बाद एक वर्ष के भीतर रज्ट्रिरार को दी जाती है तो वह जिला सांख्यिकी पदाधिकारी के लिखित आदेश ...