औरंगाबाद, अगस्त 11 -- दाउदनगर, संवाद सूत्र। बिहार सरकार ने जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत करने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए इसे फिर से सरल बनाने का फैसला किया है। अब प्रखंड स्तर पर बीडीओ और शहरी क्षेत्रों में नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी को यह अधिकार दिया गया है कि वे जन्म एवं मृत्यु की घटनाओं का पंजीकरण कर प्रमाण पत्र निर्गत कर सकें। हाल के बदलाव के बाद यह कार्य एसडीओ के हस्ताक्षर से हो रहा था, जिससे आवेदन की फाइल पंचायत, ब्लॉक, अनुमंडल और जिला कार्यालयों के बीच घूमती रहती थी और प्रमाण पत्र बनने में दो महीने तक का समय लग जाता था। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि पहले बीडीओ के हस्ताक्षर से प्रमाण पत्र मिलने पर प्रक्रिया सरल और समयबद्ध थी, लेकिन नई व्यवस्था और सीआरएस सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम पोर्टल की धीमी गति ने परेशानी...
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