नई दिल्ली, जुलाई 12 -- जन्म प्रमाण पत्र बनाने के नियम में बदलाव किया गया है। बच्चे के जन्म के एक वर्ष बाद यदि प्रमाण पत्र बनवाते हैं तो एसडीएम से अनुमति लेनी होगी। पहले बीडीओ के आदेश पर ही बन जाते थे। शहरी क्षेत्र में सहायक या प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी को जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए रजिस्ट्रार बनाया गया है। ग्रामीण इलाके में पंचायत सचिव प्रमाण पत्र बनाएंगे। प्रमाण पत्र बनाने में कोई गड़बड़ीनहीं हो सके इसे देखते हुए यह फैसला किया गया है। यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। पटना डीएम डॉ. त्यागराजन एसएम ने इस संबंध में सभी रजिस्ट्रार और एसडीएम को पत्र भेजा है। अब जन्म या मृत्यु का 21 दिनों के अंदर प्रमाण पत्र बनवाने के लिए शहरी क्षेत्रों में सहायक व प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी सह रजिस्ट्रार व ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत सचिव क...