पटना, जुलाई 11 -- बच्चे के जन्म के बाद यदि आप 21 दिनों के अंदर प्रमाण पत्र नहीं बनवाते हैं तो नई व्यवस्था के अनुसार काम कराना होगा। जन्म के एक साल से अधिक समय वाले बच्चों का प्रमाण पत्र अब संबंधित एसडीएम की अनुमति पर बनेगा। पहले ऐसे प्रमाण पत्र बीडीओ के आदेश पर ही बन जाते थे। शहरी क्षेत्र में सहायक या प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी (जिन्हें जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए रजिस्ट्रार बनाया गया है) जबकि ग्रामीण इलाके में पंचायत सचिव प्रमाण पत्र बनाएंगे। यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। डीएम डॉ. त्यागराजन एसएम ने इस संबंध में सभी रजिस्ट्रार और एसडीएम को पत्र भेजा है। नई व्यवस्था के अनुसार जन्म या मृत्यु के 21 दिनों के अंदर यदि प्रमाण पत्र बनवाते हैं तो इसके लिए शहरी क्षेत्रों में आवश्यक दस्तावेजों के साथ सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी, प...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.