नई दिल्ली, मई 9 -- भाजपा नेता जी. जनार्दन रेड्डी को कर्नाटक विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया। रेड्डी को अवैध लौह अयस्क खनन मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने दोषी ठहराया है। इसके साथ ही राज्य विधानसभा की एक सीट रिक्त हो गई है। कर्नाटक विधानसभा सचिवालय की ओर से गुरुवार को जारी अधिसूचना में कहा गया कि गंगावती विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित विधायक जी. जनार्दन रेड्डी को हैदराबाद स्थित सीबीआई मामलों के लिए मुख्य विशेष न्यायाधीश की अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के फलस्वरूप, उन्हें छह मई, 2025 से विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया है। अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया कि जब तक किसी सक्षम अदालत द्वारा उनकी दोषसिद्धि पर रोक नहीं लगाई जाती, यह अयोग्यता उनकी सजा पूरी होने के बाद भी छह वर्षों तक प्रभावी रहेगी।

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