नई दिल्ली। हेमलता कौशिक, मई 18 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि यदि किसी जगह जनहित अथवा सार्वजनिक हित में विकास परियोजना पर काम किया जा रहा है, तो ऐसे में कोई दुकान या निजी स्थान बाधा नहीं बन सकता। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह एवं जस्टिस रजनीश कुमार गुप्ता की बेंच ने नमो भारत मेट्रो सेवा स्टेशन के निर्माण में बाधा उत्पन्न कर रही दुकानों को हटाने के आदेश को सही ठहराया है। बेंच ने कहा है कि सरकारी काम या सार्वजनिक हित में इस तरह के निर्णय लेने होते हैं। इसलिए दुकानदारों के पक्ष में फैसला देकर एक बड़े स्तर पर निर्माणाधीन सार्वजनिक हित के कार्य को रोका नहीं जा सकता। हालांकि साथ ही बेंच ने इन दुकानदारों को कहा है कि वह चाहें तो दिल्ली नगर निगम अथवा दूसरे संबंधित महकमे से आग्रह कर सकते हैं कि उन्हें वैकल्पिक स्थान उपलब्ध क...