लखनऊ, जुलाई 17 -- लखनऊ, विशेष संवाददाता प्रदेश के राजस्व विभाग को यह जानकारी ही नहीं है कि उनसे जनहित गारंटी अधिनियम के तहत कितने कर्मचारियों को लापरवाही पाए जाने पर दंडित किया। यह खुलासा आईटीआई के तहत मांगी गई एक सूचना के तहत हुआ है। राजस्व विभाग के इस जवाब पर राज्य सूचना आयुक्त स्वतंत्र प्रकाश गुप्त ने कड़ा रुख अपनाते हुए विभाग को आदेश दिए हैं कि सभी जिलों से ऐसी जानकारी जुटाकर अपील करने वाली महिला को मुहैया कराई जाए।दरअसल, आरटीआई के तहत राजस्व विभाग से सूचना मांगी गई थी कि जनहित गारंटी अधिनियम की धारा-7 के तहत कितने कर्मचारियों को तय समय अवधि में आवेदनों का निस्तारण न करने के लिए दंडित किया गया है। इस पर राजस्व विभाग ने ऐसी कोई जानकारी होने से ही इनकार कर दिया। सूचना आयुक्त स्वतंत्र प्रकाश ने विभाग को निर्देश दिए हैं कि सभी जिलों से ऐस...
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