रांची, अक्टूबर 31 -- रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। राज्य के सभी नगर निकायों में परिसीमन और आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों के गठन से संबंधित नए नियम जारी कर दिए गए हैं। जारी नियम के तहत अब नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों के वार्डों का गठन जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा। नए नियम में राज्य के सभी नगर निगम का गठन दो वर्गों यथा-क एवं ख के अनुरूप होगा। शेष निकायों में भी जनसंख्या के अनुसार वार्डों का गठन एवं पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को तय किया जाएगा। हालांकि आरक्षण सबसे पहले अनुसूचित जनजाति-अनुसूचित जाति के लिए तय किया जाएगा। साथ ही महिला सीटों को आरक्षित एवं आवंटित किए जाने में झारखंड नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका नियमावली-2012 के सुसंगत प्रावधानों का अनुपालन किया जाएगा। .............. आबादी के अनुसार वार्डों का गठन दो प्रक्रिया के तहत किया जा...
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