नई दिल्ली, सितम्बर 24 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को लंबे समय से राज्यों के विधिज्ञ परिषदों का चुनाव नहीं कराए जाने पर कड़ी नाराजगी जाहिर की। इसे गंभीरता से लेते हुए, शीर्ष अदालत राज्यों के विधिज्ञ परिषदों को 31 जनवरी, 2026 तक अपना चुनाव संपन्न कराने का निर्देश दिया है। जस्टिस सूर्यकांत, उज्जल भुइयां और एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि एलएलबी प्रमाणपत्रों का सत्यापन अभियान चुनाव, विधिज्ञ परिषदों के कार्यकारणी का चुनाव स्थगित करने का आधार नहीं हो सकता। शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि तथ्यों से साफ है कि 'राज्य विधिज्ञ परिषदों के चुनाव दशकों से नहीं हुए हैं। ऐसे में भारतीय विधिज्ञ परिषद (बीसीआई) यह सुनिश्चित करने का निर्देश दे रहे हैं कि सभी राज्य विधिज्ञ परिषदों का चुनाव, यदि एक साथ संवभ नहीं तो चरणबद्ध तर...