नई दिल्ली, सितम्बर 23 -- पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि की मूर्ति लगाने की तैयारी कर रही तमिलनाडु सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। शीर्ष न्यायालय ने सवाल उठाए हैं किआपके पूर्व नेताओं की प्रतिमा जनता के पैसों से क्यों लगाई जानी चाहिए। साथ ही अदालत ने मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की अगुवाई वाली सरकार को राहत के लिए मद्रास हाईकोर्ट जाने की सलाह दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने कहा, 'इसकी इजाजत नहीं है। आप अपने पुराने नेताओं के महिमामंडन के लिए जनता के धन का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं?' बेंच ने राज्य सरकार से कहा है कि सुप्रीम कोर्ट से याचिका को वापस लें और उचित राहत के लिए मद्रास उच्च न्यायालय का रुख करें। खास बात है कि मद्रास हाईकोर्ट की तरफ से सार्वजनिक स्थान पर प्रतिमा स्थापित...