सीवान, मई 31 -- नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के पूर्व विधायक हेमनारायण साह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मारपीट व लूटपाट से संबंधित मामले में कोर्ट से अनुपस्थित रहने पर अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सह विशेष अदालत एमपी एमएलए ने सह अभियुक्तों के साथ उनकी भी संपत्ति को कुर्क कराए जाने की प्रक्रिया का आदेश पारित किया है। इसके पहले उनके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी किया गया था पर पूर्व विधायक हाजिर नहीं हुए। एक अन्य घटना में उनके बॉडी गार्ड को गोली लगने की बात बताई जा रही है। अधिवक्ता कृष्णकांत सिंह ने वर्ष 2002 में हेमनारायण साह पर आरोप लगाते हुए मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी की अदालत में परिवाद 418/ 2002 दर्ज कराया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि उनके मारपीट कर नकदी भी लूट लिया गया। इस मामले में अदालत ने प्रथम दृष्टि में अभियुक्तों को नामित करते हुए उनकी...