नई दिल्ली, अक्टूबर 7 -- सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को देश भर के अधीनस्थ अदालतों के न्यायिक अधिकारियों के कॅरियर में ठहराव से जुड़े मुद्दों को पांच जज की संविधान पीठ को सौंप दिया। मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने न्यायिक अधिकारियों की सेवा शर्तों, वेतनमान और कॅरियर प्रगति से संबंधित मुद्दों पर अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश पारित किया। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि न्यायपालिका में प्रवेश स्तर के पदों पर शामिल होने वालों के लिए उपलब्ध सीमित पदोन्नति के अवसरों पर ध्यान देने के लिए एक व्यापक समाधान की जरूरत है। पीठ ने कहा कि इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले जारी किए गए नोटिसों के जवाब में कई उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों ने अलग-अलग विचार व्यक्त किए थे। मुख्य न्या...
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