नई दिल्ली, मार्च 4 -- नई दिल्ली विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को जिला अदालतों में जजों की कमी पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि 'इसकी वजह से पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों के तहत दर्ज मामलों के त्वरित निपटारे के लिए बनाए गए विशेष अदालतों में मुकदमों की सुनवाई में देरी हो रही है। शीर्ष अदालत ने अफसोस जाहिर करते हुए कहा कि जिला अदालतों में जजों की कमी के कारण मुकदमों की सुनवाई में तेजी लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित विभिन्न निर्देशों का पालन व्यावहारिक रूप से संभव नहीं हैं। जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी और पीबी वराले की पीठ ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012 के व्यवस्थागत खामियों को दूर करने के संबंध में स्वत: संज्ञान लेकर शुरू किए गए मामले की सुनवाई के दौरान यह मौखिक टिप्पणी की है। पीठ ने कहा कि भले ही पॉक्...