चाईबासा, अगस्त 28 -- चाईबासा, संवाददाता। मंदबुद्धि और नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले पिता को द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संतोष आनंद प्रसाद की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। दोषी को अंतिम सांस तक सलाखों के पीछे रहना होगा। इसके खिलाफ पीड़िता की मां के बयान पर 14 अक्तूबर 2020को जगन्नाथपुर थाना में मामला दर्ज किया गया था। दर्ज मामले में बताया गया था कि 13 अक्तूबर 2020 को शाम 6:00 बजे पीड़िता की मां घर आई तो पीड़िता ने उसे बताया कि दिन के लगभग 1बजे जब घर में कोई नहीं था तो उसके पिता द्वारा दुष्कर्म किया गया और वह लगातार तीन महीने से मौका पाकर शरीर संबंध बना रहा था। इसके बाद पत्नी पति को खोजने लगी।उसे घर में नहीं पाया गया। वह घटना का अंजाम देने के बाद घर से भाग गया था। उसके बाद दूसरे द...