मुजफ्फरपुर, फरवरी 19 -- मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। सकरा थाने के एक गांव में पांच साल की मासूम का यौन उत्पीड़न और विरोध पर पिटाई से उसकी मां के गर्भपात मामले में जख्म प्रतिवेदन नहीं सौंपने पर एसकेएमसीएच अधीक्षक से शो-कॉज पूछा गया है। यह शो-कॉज बुधवार को विशेष पॉक्सो कोर्ट-एक के न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्र ने पूछा है। विशेष कोर्ट ने पूछा है कि क्यों नहीं आप पर दस हजार रुपये स्थगन व्यय लगाया जाए। अधीक्षक को गुरुवार को कोर्ट में उपस्थित होकर अपना जवाब दाखिल करना है। पांच की जमानत अर्जी पर चल रही सुनवाई : इस मामले के पांच आरोपितों राजेश कुमार, सरिता देवी, मिथिलेश दास, रिंकू देवी पति गणेश दाव व रिंकू देवी पति मिथिलेश दास 15 जनवरी से जेल में बंद हैं। इनकी ओर से विशेष कोर्ट में दो फरवरी को जमानत अर्जी दाखिल की गई है। इस अर्जी पर 12 फरवरी से ...
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