गुड़गांव, अक्टूबर 9 -- गुरुग्राम, वरिष्ठ संवाददाता। हरियाणा सरकार की 10 हजार एकड़ की अरावली जंगल सफारी पार्क परियोजना को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। भारतीय वन सेवा (आईएफएस) के पांच सेवानिवृत्त अधिकारियों और पर्यावरण समूह पीपल फॉर अरावलीज की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि अरावली को व्यावसायिक सफारी नहीं, बल्कि संरक्षण की जरूरत है। यह याचिका 8 अक्तूबर को मुख्य न्यायाधीश की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आई। हरियाणा सरकार और केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को नोटिस जारी किया गया। कोर्ट ने अगली सुनवाई 15 अक्तूबर तक हरियाणा सरकार को परियोजना पर किसी भी प्रकार का कार्य न करने का निर्देश दिया है। पारिस्थितिकी तंत्र के लिए 'मौत की घंटी' मुख्य याचिकाकर्ता डॉ. आरपी बलवान (सेवानिवृत्त आईएफएस अधिकारी) ने कहा कि यह परियोजना गुरुग्राम और नूंह जिलों के ...
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