पटना, जून 25 -- राज्य में जंगली जानवरों से आम लोगों, पालतू पशुओं और घर को होने वाले नुकसान को लेकर दी जाने वाली सहायता राशि राज्य सरकार ने बढ़ा दी है। जंगली जानवरों से किसी व्यक्ति की मृत्यु या स्थायी रूप से अक्षमता होने पर उनके परिजनों को 10 लाख रुपये मिलेंगे। पहले यह राशि पांच लाख तय थी। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने जारी आदेश में कहा है कि किसी व्यक्ति को गहरी चोट लगने पर एक लाख 44 हजार और हल्की चोट पर 44 हजार दिये जाएंगे। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह राशि हाथी, बाघ, भालू, तेंदुआ, जंगली सुअर, लकड़बग्घा, सियार, भेड़िया, गैंडा, जंगली कुत्ता, मगरमच्छ और घड़ियाल से व्यक्ति की मौत या घायल होने पर दी जाएगी। जंगली जानवरों के हमले से किसी पालतू पशुओं के मारे जाने पर किसान को 24 हजार मिलेंगे। वहीं, भेड़ और बकरा की मृत्यु पर 4...
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