नई दिल्ली, जुलाई 21 -- छोटे करदाताओं को जल्द बड़ी राहत मिल सकती है। अब केवल टीडीएस रिफंड के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अनिवार्यता खत्म हो सकती है। इसके बजाय सिर्फ एक फॉर्म भरकर रिफंड मिल सकेगा। आयकर अधिनियम 2025 की समीक्षा कर रही संसदीय समिति ने यह सुझाव दिया है, जिसे सरकार ने स्वीकार भी कर लिया है। खबरों के अनुसार, समिति ने सरकार से सिफारिश की है कि ऐसे करदाताओं, जो टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं, लेकिन जिनसे टीडीएस वसूला गया है, उन्हें केवल रिफंड क्लेम करने के लिए आईटीआर दाखिल करने से छूट दी जाए। ऐसे मामलों में करदाता को राहत देने के लिए केवल एक सरल फॉर्म भरने की व्यवस्था हो, जिससे आसानी से रिफंड दावा किया जा सके। सरकार ने सिफारिश को स्वीकार किया : बताया जा रहा है कि सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है और यह प्रावधान आयक...