नई दिल्ली। गौरव त्यागी, जून 21 -- राजधानी दिल्ली में पहली बार छोटे अपराधों में दोषी पाए जाने पर अस्पताल के वार्डों, सड़कों और पार्कों में सफाई की सजा मिल सकती है। दिल्ली सरकार के गृह विभाग ने 'कम्युनिटी सर्विस' यानी समाज सेवा से जुड़ी 12 प्रकार की सेवाओं को पहली बार अधिसूचित किया है। हालांकि, यह सजा क्या होगी इसे तय करने का अधिकार पूरी तरह से कोर्ट के पास होगा। गृह विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक, जो 12 कम्युनिटी सर्विस को सजा के तौर पर रखा गया है वह एक दिन से लेकर 31 दिन तक या 40 से 240 घंटे तक हो सकती है। सरकार के मुताबिक, दिल्ली उच्च न्यायालय के दिशा निर्देश पर सजा तय की गई हैं, लेकिन ये तय करने का मकसद अदालतों की विवेकाधिकार को सीमित करना नहीं है। ये सेवाएं भारतीय न्याय संहिता, 2023 (बीएएनएस) की धारा 4(एफ) के तहत दी जा सकती हैं।...