कानपुर, दिसम्बर 10 -- गजनेर थाना क्षेत्र के एक गांव क़ी महिला के साथ वर्ष 2022में घर में घुसकर छोड़छाड़ करने व विरोध पर उसको छत से नीचे फेंककर हत्या का प्रयास करने के मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम ने आरोपित को दोषसिद्ध होने पर पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उसपर तेरह हजार रुपये जुर्माना भी किया। सजा सुनाए जाने के बाद दोषी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। एडीजीसी अजय कुमार तिवारी ने बताया कि गजनेर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली एक महिला 22दिसंबर 2022 को सुबह अपने घर की छत पर सफाई कर रही थी। इसी बीच गांव के ही रहने वाले अखिलेश सोनकर पुत्र ज्ञानेंद्र उर्फ लालजी ने उसके घर में घुसकर छत पर काम कर रही महिला के साथ छेड़छाड़ की थी।महिला के विरोध करने पर आरोपित ने गुस्से में उसको छत ...