बरेली, नवम्बर 13 -- विशेष जज पाक्सो एक्ट तृतीय देवाशीष की विशेष कोर्ट ने छेड़छाड़ के दोषी भूरा उर्फ चंदन को तीन वर्ष की कैद की सजा सुनाई। विशेष कोर्ट ने दोषी पर दो हजार पांच सौ रुपय का जुर्माना भी ठोका है। विशेष लोक अभियोजक राजीव तिवारी ने बताया कि दस वर्षीय बच्ची 23 अप्रैल 2020 दिन के करीब साढ़े 12 बजे घर से खाना लेकर जा रही थी। रास्ते में पुलिया के पास आरोपी भूरा उर्फ चंदन ने पीड़िता के साथ छेड़छाड़ कर खींचातानी की। पुलिस ने पीड़िता की मौसी की तहरीर पर आरोपी को पाक्सो एक्ट में जेल भेजा था।

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