मुजफ्फर नगर, मई 13 -- छात्रा से छेड़छाड़ के आरोपी को कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 5 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। एडीजीसी प्रदीप बालियान ने बताया कि थाना सिविल लाइंस निवासी एक व्यक्ति ने 13 मई-2015 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसकी नाबालिग बेटी कक्षा आठवीं की छात्रा है, जो घर से ट्यूशन पढ़ने जा रही थी। रास्ते में उसे युवक मनीष ने रोककर उसके छेड़छाड़ की। विरोध करने पर आरोपी ने छात्रा के साथ मारपीट की। लोगों के एकत्र होने पर आरोपी छात्रा को धमकी देकर फरार हो गया। पुलिस ने मामले में पाक्सो एक्ट में रिपोर्ट दर्ज की थी। पुलिस ने आरोप के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। मंगलवार को विशेष पोक्सो एक्ट कोर्ट प्रथम मंजुला भालोटिया के न्यायालय में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद न्यायालय ने छात्रा से छेड़छाड़ के आरोपी मनीष को 3 साल की सजा व 5 ह...
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