बिजनौर, जुलाई 22 -- एससी/एसटी एक्ट कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अवधेश कुमार ने वंचित वर्ग की महिला से छेड़छाड़ करने के मामले में नूरपुर के उमेश और रणजीत सिंह उर्फ रंजीत को दोषी पाकर दो-दो वर्ष की सजा सुनाई। अदालत ने दोषियों पर 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। एडीजीसी शलभ शर्मा ने बताया कि नूरपुर क्षेत्र के फैजपुर निवासी ओम प्रकाश सिंह पुत्र कुन्दन ने अदालत के द्वारा थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसमें उसने बताया कि आरोपी रणजीत सिंह उर्फ रंजीत के भाई मृतक लाखन सिंह से एक आवासीय जमीन खरीदी थी। इसी वजह से आरोपी उमेश कुमार पुत्र रणजीत सिंह और उसका पिता रणजीत सिंह उससे रंजिश रखे हुए थे। 18 मई 2018 को जब पीड़ित आंधी में गिरी अपनी दीवार की मरम्मत कर रहा था। तभी आरोपियों ने उसको गाली-गलौज करते हुए उसके साथ मारपीट की। शोर पर बचाने आई उसकी पत्नी के साथ अभद्र...