अंबेडकर नगर, जुलाई 31 -- अम्बेडकरनगर। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट मोहन कुमार ने किशोरी से छेड़खानी में दोषी सम्मनपुर थाना क्षेत्र के नयानगर नैली निवासी हरिगोविन्द पुत्र राजेन्द्र प्रसाद को तीन वर्ष छह माह के कारावास तथा चार हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। बीते माह सात फरवरी को किशोरी के साथ उस समय छेड़खानी किया गया था जिस समय वह शौच के लिए गई थी। नामजद तहरीर पर आरोपी हरिगोविन्द के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ और विवेचक ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। सत्र परीक्षण के दौरान विशेष लोक अभियोजक सत्य प्रकाश पांडेय ने किशोरी समेत अन्य गवाहों को परीक्षित कराते हुए कठोर दंड के लिए दलीलें दी जबकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अपने मुवक्किल के समर्थन में तर्क दिए।

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