अंबेडकर नगर, मई 17 -- अम्बेडकरनगर। अभियोजन द्वारा गुणत्तापूर्ण विवेचना एवं प्रभावी पैरवी के चलते विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट राम विलास सिंह ने छेड़खानी में दोषी को 20 हजार रुपए के व्यक्गित बंधपत्र के साथ वर्ष भर की परिवीक्षा पर छोड़ने का आदेश दिया। भीटी थाने में वर्ष-2017 में दिलावलपुर निवासी हरिलाल पुत्र दुर्गाप्रसाद एवं मो. वसीम पुत्र शब्बीर के विरुद्ध छेड़खानी एवं मारपीट का अपराध पंजीकृत हुआ था।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...