चित्रकूट, मार्च 26 -- चित्रकूट। संवाददाता अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नीरज कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने छेडखानी के मामले में दोषी को तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही छह हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। मऊ थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली पीड़िता ने बीते दो नवंबर 2021 को थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था। बताया कि रामू निषाद निवासी घुरेहटा मजरा बहरा थाना मऊ ने बुरी नीयत से उसे उठाकर पटक दिया और छेड़खानी करते की। गाली गलौज करते हुए किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद आरोपित को पांच जनवरी 2021 को गिरफ्तार किया। तत्कालीन एसआई कमलेश कुमार ने विवेचना करते हुए 20 फरवरी 2022 को न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। अभियोजन पक्ष से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदार...