सोनभद्र, मई 17 -- सोनभद्र, विधि संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अमित वीर सिंह की अदालत ने किशोरी से छेड़खानी के मामले में दोषी पाते हुए दो व्यक्तियों को 20-20 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाया है। साथ ही दोनों को 20-20 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया है। अर्थ दंड न देने पर एक-एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। वहीं न्यायालय ने मारपीट में एक-एक वर्ष का कारावास व एक-एक हजार रुपये अर्थ दंड लगाया है। मामला पन्नूगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में सस्ते गल्ले की दुकान पर किशोरी से छेड़खानी का था। अभियोजन के कथन के अनुसार पन्नूगंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने पुलिस को 18 जून 2019 को तहरीर दिया कि नौ जून 2019 को दोपहर करीब 12 बजे उसकी 17 वर्षीय बेटी व दो बच्चे राशन लेने के लिए गांव में कोटेदार के यहां गए ...
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