मऊ, दिसम्बर 24 -- मऊ, संवाददाता। 11 वर्ष पूर्व मधुबन थाना क्षेत्र अंतर्गत युवती के साथ छेड़खानी और आत्म हत्या करने के लिए विवश करने के मामले में मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीप नारायण तिवारी ने दो आरोपियों को दोषी करार दिया। कोर्ट ने दोषसिद्ध दोनों आरोपियों को दस वर्ष के सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाया। साथ ही जुर्माना नहीं अदा करने पर दो वर्ष के अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश जारी किया। मामला मधुबन थाना क्षेत्र अंतर्गत 26 मई 2014 का है। मामले में लड़की के पिता ने मधुबन थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था। दर्ज मुकदमे में आरोप लगाया गया था कि आरोपी बृजेश और अंजनी उनकी लड़की के साथ छेड़खानी करते थे। कहना नहीं मानने पर भाई और पिता की हत्या की धमकी देते थे। आरोपियों तंग आकर उनकी लड़की अपने ऊपर मिट्टी का तेल छिड़कर आग लगा ली...