अलीगढ़, जनवरी 31 -- अलीगढ़ : एडीजे पाक्सो द्वितीय प्रदीप कुमार राम की अदालत ने किशोरी से छेड़छाड़ व इसके पिता की गैर इरादतन हत्या में पिता-पुत्रों को तीन साल कारावास की सजा सुनाई है। दो महिलाओं को बरी कर दिया। विशेष लोक अभियोजक रघुवंश शर्मा ने बताया कि हरदुआगंज क्षेत्र में यह घटना 27 अगस्त 2021 की है। क्षेत्र के एक व्यक्ति द्वारा दर्ज मुकदमे में बताया कि उसकी 15 वर्षीय साली से पड़ोसी राम सिंह ने रात में छत पर छेड़छाड़ की। चीख पुकार सुनकर घरवाले पहुंचे तो आरोपी भाग गया। 28 अगस्त को किशोरी के पिता पर थाने जाते समय राम सिंह, इसके भाई लेखराज सिंह, पिता गुलाब सिंह, विमलेश व शांति देवी ने लाठी-डंडा व फरसा व राड से हमला कर दिया। फैसले का दबाव बनाया। किशोरी व उसकी मां से भी मारपीट की। गंभीर हालत में पिता को जेएन मेडिकल कालेज लाया गया। यहां से दिल...
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