बुलंदशहर, सितम्बर 26 -- न्यायालय पॉक्सो प्रथम के न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह तृतीय ने वर्ष 2017 में जहांगीराबाद क्षेत्र में लड़की से छेड़छाड़ के मामले में दो अभियुक्तों को तीन-तीन साल कैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने दोनों अभियुक्तों पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। मॉनीटरिंग सैल के प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह ने बताया कि वर्ष 2017 में जहांगीराबाद क्षेत्र में एक लड़की के साथ छेड़छाड़ एवं जान से मारने की धमकी देने की घटना हुई थी। 3 सितंबर 2017 को थाना जहांगीराबाद में घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने आरोपी राजू पुत्र वीर सिंह एवं टीटू पुत्र वीर सिंह निवासी गांव रजापुर(जहांगीराबाद) के खिलाफ कार्रवाई की और जांच कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिया। इस अभियोग को ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल के माध...
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