लखीमपुरखीरी, अगस्त 8 -- साल 2013 में मैगलगंज थाना क्षेत्र में नाबालिग से छेड़छाड़ व पाक्सो के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए चार साल की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर दस हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता बृजेश पांडे ने बताया कि 2013 में मैगलगंज क्षेत्र में एक किशोरी के घर घुसकर रात के अंधेरे में छेड़छाड़ की घटना हुई थी। आरोपी संदीप गुप्ता के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। अभियोजन की ओर से पीड़िता, उसकी मां, स्कूल टीचर समेत कई गवाह पेश किए। अदालत ने संदीप गुप्ता को दोषी करार देते हुए चार साल की सजा सुनाई।

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