हाथरस, सितम्बर 18 -- छेड़छाड़ में चार अभियुक्तों को तीन-तीन साल की सजा -(A) एडीजे पोक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला हाथरस। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)चित्रा शर्मा के न्यायालय ने एक 15 वर्षीय किशोरी से छेड़खानी के मामले में चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए तीन तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषियों पर अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर दोषियों को अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। थाना हाथरस गेट क्षेत्र के एक गांव निवासी एक व्यक्ति ने थाने में तहरीर दी थी। तहरीर में कहा था कि मेरी पुत्री 4 अक्टूबर 2019 को शाम करीब 7:00 बजे अपने खेत प्लॉट से वापस लौट रही थी। तभी बीच रास्ते में राजा, भूपेंद्र , राजेश और मोहित ने मेरी लड़की के साथ छेड़खानी की। जब मेरी बेटी ने पूरी घटना के बारे में बताया तो हम शिकायत करने थाने पहुंचे। थाने से पु...