फरीदाबाद, मई 7 -- फरीदाबाद। सेक्टर-12 स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हेमराज मित्तल की अदालत ने दस साल की बच्ची से छेड़छाड़ के एक दोषी को तीन साल की सजा सुनाई है। साथ ही उसके खिलाफ दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैनल अधिवक्ता रविन्द्र गुप्ता ने बताया है कि मामला महिला थाना बल्लभगढ़ ने 29 मार्च 21 को पोक्सो एक्ट के तहत एक मुकदमा दर्ज किया गया था। पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया था कि उसके पड़ोसी ने छत पर ले जाकर उसके साथ छेड़छाड़ की। शोर मचाने पर आरोपी फरार हो गया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था। तब से मामला अदालत में विचाराधीन था। ---

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...